हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गणित विषय के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चयनित दो प्राध्यापकों की नियुक्ति को अयोग्य करार देकर रद्द किया है.

इस नियुक्तियों को लेकर पूर्व सरकार के वक्त में 30 दिसंबर 2019 को विज्ञापित किया गया था. इस विज्ञापन में एचपीयू के पीजी सेंटर में गणित के तीन एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसके लिए याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा भी पात्र थे.
इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात दो प्राध्यापकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.